*धार 27 अप्रैल 2026।* धार जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी और तापमान में हो रही अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कलेक्टर के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी, धार द्वारा जिले के विद्यालयीन समय और अवकाश के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, जिला धार के अंतर्गत संचालित होने वाले समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई (CBSE), अनुदान प्राप्त, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 28 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल संचालित रहेंगे, परंतु उनके समय में बदलाव किया गया है। अब इन कक्षाओं का संचालन केवल प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य ही किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेशों के क्रम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 01 मई 2026 से 15 जून 2026 तक जिले के समस्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों और निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।









