कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक सख्ती
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में नियम पालन अनिवार्य
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी।
डीजे सिस्टम पूरी तरह प्रतिबंधित
केवल अनुमति मिलने पर ही लाउडस्पीकर सीमित ध्वनि स्तर में चल सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या अन्य शोर फैलाने वाले साधनों का उपयोग प्रतिबंधित।
नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन कर शांति बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण रोकने में सहयोग करने की अपील की।
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